आम्बेडकर जयन्ती पर 14 से 28 अप्रैल तक समारोहपूर्वक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम*
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By BST NEWS 24
Published - 11 April 2025 15 views
*आम्बेडकर जयन्ती पर 14 से 28 अप्रैल तक समारोहपूर्वक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम*
प्रदीप कुमार शर्मा जिला संवाददाता
बहराइच । शासन द्वारा स्वतन्त्रता के अमृत काल में भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 से 28 अप्रैल 2025 तक सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। सम्पूर्ण प्रदेश में वर्ष-पर्यन्त ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान’ की टैगलाइन के अन्तर्गत अभियान के रूप में विविध कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्क्रम में आगामी 14 अप्रैल 2025 (बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर जयन्ती) से 15 दिवसीय कार्यक्रम में भागीदारी (दिनांक 14 से 28 अप्रैल तक) को सम्पूर्ण प्रदेश में उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गई है।
शासन द्वारा अपेक्षा की गई है कि सम्पूर्ण प्रदेश में आगामी अम्बेडकर जयंती समारोह में संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूर्ण होने के तथ्य पर बल दिया जाय तथा 14 से 28 अप्रैल तक की विशिष्ट तिथियों पर जिला पंचायतों, विकास खण्डों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में पूर्व निर्धारित परम्परागत कार्यक्रमों यथा-प्रार्थना सभा आदि के पश्चात ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान’ के टैग लाईन वाने पोस्टर, बैनर एवं झंडे के साथ प्रभात फेरियों का आयोजन कराते हुए प्रभात फेरी समाप्ति स्थल (एस.सी. एस.टी. बाहुल्य क्षेत्र में अमृत सरोबर स्थलों पर बाबा साहेब की मूर्ति अथवा मूर्ति की अनुपलब्धता में उनका बढ़ा चित्र लगाकर उस पर माल्यापर्ण अथवा पुष्पांजलि अर्पण के साथ) पर स्वतंत्रता प्राप्ति तथा संविधान निर्माण के सम्बन्ध में मनीषियों एवं विधि वेत्ताओं की भूमिका पर वाद-विवाद, गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन कराया जाय। प्रत्येक गैर सरकारी अथवा सरकारी कार्यालयों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 51क के अन्तर्गत उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों एवं अद्यतन संविधान संशोधनों पर व्याख्यानमाला आदि का आयोजन किया जाय।
शासन द्वारा सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं में जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जाय। संविधान सभा के सदस्यों से सम्बन्धित ग्रामों में संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान को रेखांकित करते हुए विशेष समारोह आयोजित किया जाय। समस्त शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों (चिकित्सा शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित) में प्रार्थना सभा के उपरान्त संविधान के उपबन्धों, संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य/राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों एवं संविधान में किए गए नवीन संशोधनों आदि के सम्बन्ध में क्विज का आयोजन किया जाय।
इसके अलावा स्कूल/कालेजों में नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों तथा संवैधानिक मुददे जिममें विशेष रूप से सामाजिक सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समानता से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना संविधान के माध्यम से किए जाने हेतु एवं संविधान में समय-समय पर किए गए वृहद एवं नवीन संशोधनों के आलोक में वाद-विवाद/सेमिनार एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय। शासन द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि सभी आयोजन खण्ड विकास अधिकारियों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा ग्राम विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में किये जायेंगे। ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी एवं लेखपाल की उपस्थिति अनिवार्य होगी एवं उनके द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जायेंगी।
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